MP High Court: पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ महिला को रहने से कानून नहीं रोक सकता, HC ने महिला को दी ‘आजादी’

MP High Court: पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ महिला को रहने से कानून नहीं रोक सकता, HC ने महिला को दी ‘आजादी’

MP High Court :MP High Court ने कहा कि महिला बालिग है और उसे अपने पसंदीदा पुरुष के साथ संबंध में रहना है या नहीं, यह फैसला लेने का अधिकार उसे है. कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही. कोर्ट ने महिला को रिहा करने का निर्देश दिया. जानिए क्या है…