Chandauli News: चकरघट्टा थाना क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय जेवर चोर गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने पांच शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी महिलाओं को निशाना बनाकर उनसे असली गहने ठगने और उनकी जगह नकली जेवर थमाने का काम करते थे। पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल क्षेत्र में राहत की सांस ली गई है, बल्कि गिरोह के काम करने के तरीके भी सामने आए हैं।
यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई, जिसमें अपराध और मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान को अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन दिगंबर कुशवाहा के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी नौगढ़ नामेन्द्र कुमार रावत के पर्यवेक्षण में अंजाम दिया गया।
कैसे ठगी करता था गिरोह
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गिरोह के सदस्य आमतौर पर ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में घूमते थे। ये महिलाएं जो घरों में अकेली होती थीं, उन्हें जेवर की सफाई का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे। महिलाएं जब अपने गहने उन्हें सौंप देतीं, तो यह गिरोह सफाई के नाम पर असली गहनों की जगह नकली जेवर वापस कर देता था।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इस तरह से ठगे गए गहनों को बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे और इससे मोटी कमाई करते थे। इससे साफ होता है कि गिरोह का नेटवर्क बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में फैला हुआ था।
मझगांवा में रात को हुई दबिश
1 जून 2025 की रात लगभग 11:45 बजे, चकरघट्टा थाना प्रभारी अवधेश नारायण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मझगांवा क्षेत्र में दबिश दी। वहां संदिग्ध अवस्था में पांच लोगों को पकड़ा गया। जब उनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास से बड़ी मात्रा में सफेद धातु के नकली जेवर-14 जोड़ी पायल, एक जोड़ी पैजनी और 65 बिछिया बरामद हुईं।
सिर्फ यही नहीं, उनके पास पांच बैग भी मिले, जिनमें जेवर की सफाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे एसिड, ब्रश, कटोरे, बोतलें, प्लेटें और सफेद पाउडर रखा गया था। इसके अलावा पांच एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 3400 रुपये नकद भी बरामद हुए।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बिहार राज्य के निवासी हैं। पुलिस ने जिनकी पहचान की है, वे हैं:
- दीपक कुमार साह (23 वर्ष), निवासी भागलपुर
- राजा कुमार साह (19 वर्ष), निवासी सुपौल
- राजा कुमार साह (23 वर्ष), निवासी मधेपुरा
- रोहित कुमार साह (32 वर्ष), निवासी खगड़िया
- कुणाल शाह (33 वर्ष), निवासी मधेपुरा
इन सभी के खिलाफ पुलिस ने सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4), 305(a), 317(2), और 316(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

Author: Shivam Verma
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