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Sultanpur News: अगवा छात्रा का एक सप्ताह बाद भी नहीं लगा सुराग, परिवार ने जताई अनहोनी की आशंका

No trace of kidnapped student found even after a week
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Sultanpur News: दोस्तपुर थाना क्षेत्र की कक्षा 12 की छात्रा को जबरन शादी के लिए अगवा करने का मामला सामने आने के एक सप्ताह बाद भी पुलिस छात्रा को बरामद नहीं कर सकी है। इस मामले में पीड़ित परिवार किसी अनहोनी घटना की आशंका जता रहा है।

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क्या है पूरा मामला?

मुकदमे के अनुसार, बरुआ ग्राम सकरवारी की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा को 11 फरवरी को सुरहुरपुर गांव के रहने वाले तीन युवकों—दानिश, मोहम्मद सैफ और आवेश—ने घर से बाहर बुलाकर अगवा कर लिया। आरोप है कि इन युवकों ने छात्रा पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के पिता ने दोस्तपुर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

पीड़ित परिवार की चिंता बढ़ी

एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद छात्रा का कोई पता न लगने पर परिवार के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे बच्ची का पता लगाया जा सके।

राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ के प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, तो वे पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। संगठन के प्रदेश महामंत्री जयशंकर दुबे ने कहा कि यदि विशेष समुदाय के लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की घटनाएं बंद नहीं करते, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

पुलिस प्रशासन ने भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुये कहा है की आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और बच्ची को ढूँढने में हम प्रयासरत हैं।

बीएनएस धारा 87 क्या कहती है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 के तहत, किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने या अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करना अपराध है। इसके अंतर्गत:

  • यदि महिला की उम्र 18 वर्ष या अधिक है और वह अविवाहित है, उसका अपहरण अवैध शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से किया गया हो।
  • यदि महिला को भय या लोभ देकर अगवा किया गया हो।

इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

अब जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है, और जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं, और जल्द ही छात्रा को बरामद कर लिया जाएगा।

Shivam Verma
Author: Shivam Verma

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