Translate Your Language :

Home » उत्तर प्रदेश » मेरठ » Meerut News: मुठभेड़ में दो हत्यारोपी गोली लगने से घायल, एक पुलिसकर्मी भी हुआ ज़ख्मी

Meerut News: मुठभेड़ में दो हत्यारोपी गोली लगने से घायल, एक पुलिसकर्मी भी हुआ ज़ख्मी

Facebook
X
WhatsApp

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो वांछित हत्यारोपी घायल हो गए, वहीं एक पुलिस हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हो गया। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

मुखबिर की सूचना पर लगी घेराबंदी

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि थाना हस्तिनापुर पुलिस को रविवार रात एक अहम सूचना मिली थी। मुखबिर ने बताया कि 2 अप्रैल को हुई परमजीत उर्फ गुल्ला की हत्या में शामिल दो आरोपी जम्मूदीप चौराहे से गुजरने वाले हैं। इस पर थाना प्रभारी राम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चौराहे पर वाहनों की चेकिंग शुरू की।

इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध युवक आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों ने बाइक की गति तेज कर दी और जंगल की ओर भागने लगे। पीछा करते हुए पुलिस किशोरपुर पुल के पास पहुंची, जहां कच्चे रास्ते पर बदमाशों की बाइक फिसल गई और वे गिर पड़े।

जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल

गिरने के बावजूद बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए गोली चला दी। इस फायरिंग में हेड कांस्टेबल तरुण मलिक के हाथ में गोली लग गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी पैरों में गोली लगने से घायल हो गए।

घायल बदमाशों की पहचान छंग्गा उर्फ बलवीर (27) पुत्र बच्चन सिंह और फौता उर्फ मनमीत (27) पुत्र कालू उर्फ अवतार सिंह के रूप में हुई है। दोनों मेरठ के ग्राम किशनपुर, थाना हस्तिनापुर के रहने वाले हैं।

हत्या में प्रयुक्त हथियार और बाइक बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल (.32 बोर), एक तमंचा (.315 बोर), कारतूस और हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी 2 अप्रैल को हुए परमजीत सिंह उर्फ गुल्ला की हत्या में शामिल थे।

हत्या का मामला पहले से दर्ज

इस हत्याकांड के संबंध में मृतक के भाई साजन सिंह की तहरीर पर पहले ही मामला दर्ज हो चुका था। इसमें प्रभु सिंह, बलबीर सिंह, फौता उर्फ मनमीत, हैप्पी सिंह, दिलदार सिंह, सतनाम सिंह और दर्शन सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 103(1), 109(1) और 61(2) के तहत दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बार फिर बड़ी वारदात टल गई। घायल पुलिसकर्मी तरुण मलिक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं दोनों आरोपियों को भी इलाज के लिए पुलिस निगरानी में अस्पताल भेजा गया है।

Shivam Verma
Author: Shivam Verma

Description

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा खबरें