Sultanpur News: एक हैवानियत भरे मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दो सगे भाइयों को किशोरी के साथ गैंगरेप का दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोषियों—प्रदीप यादव और राजकुमार यादव—को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। हालांकि, अदालत ने पॉक्सो एक्ट और कुछ अन्य धाराओं के तहत आरोपियों को बरी कर दिया, क्योंकि पीड़िता घटना के समय वयस्क थी।
घटना की पृष्ठभूमि
यह मामला 19 सितंबर 2018 का है, जब आरोपियों ने फोन करके 16 वर्षीय पीड़िता को अपने घर बुलाया। पीड़िता के पिता के अनुसार, दोनों भाइयों ने चाकू की नोक पर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जब पीड़िता के परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, तो आरोपियों के घर की छत पर उसके कपड़े और चप्पल मिले। पीड़िता ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पिता ने हलियापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में गैंगरेप सहित कई गंभीर आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।
अदालत में दोनों पक्षों के तर्क
मामले की सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चली। बचाव पक्ष ने आरोपियों को बेकसूर बताते हुए दावा किया कि पीड़िता के परिवार ने दोनों भाइयों की दुकान से सामान लेकर पैसे नहीं दिए थे, जिसके बाद उन पर यह मुकदमा झूठा दर्ज कराया गया। वहीं, विशेष लोक अभियोजक रविंद्र प्रताप सिंह ने आरोपियों को सजा दिलाने की मांग करते हुए उन्हें घटना का दोषी बताया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों को गैंगरेप के आरोप में दोषी ठहराया। हालांकि, पीड़िता की उम्र को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप खारिज कर दिए गए। अब दोनों भाइयों को जेल में लंबी सजा काटनी होगी।
आरोपी और पीड़िता का पता
दोनों दोषी अयोध्या जिले के इटौजा-कुमारगंज के रहने वाले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

Author: Shivam Verma
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