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Home » उत्तर प्रदेश » बुलंदशहर » Bulandshahr News: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत दो पतियों को उम्रकैद, मासूम बेटे की गवाही बनी मां के हत्यारे को सजा दिलाने की कड़ी

Bulandshahr News: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत दो पतियों को उम्रकैद, मासूम बेटे की गवाही बनी मां के हत्यारे को सजा दिलाने की कड़ी

Two husbands sentenced to life imprisonment under Operation Conviction
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Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत दो अलग-अलग मामलों में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पतियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ये दोनों मामले लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन थे, जिनका अब फैसला आ गया है। जिला न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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खुशहालपुर में आशा हत्याकांड: बेटे की गवाही बनी आधार

पहला मामला गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव खुशहालपुर से जुड़ा है। यहां के रहने वाले अजीत उर्फ गुड्डू पुत्र किरनपाल सिंह को उसकी पत्नी आशा की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया।

एडीजे-08 कोर्ट में सरकारी वकील (एडीजीसी) अजीत सक्सेना ने जानकारी दी कि यह घटना 13 मार्च 2023 को हुई थी। अजीत ने अपनी पत्नी आशा की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिस पर गुलावठी थाने में धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मामले में कोर्ट के सामने पांच गवाहों की गवाही दर्ज हुई, जिसमें सबसे अहम भूमिका मृतका के मासूम बेटे की रही। उसने अदालत को बताया कि उसके पिता ने पहले उसकी मां को मारा-पीटा और फिर गला दबाकर जान ले ली। बच्चे की इस सजीव और स्पष्ट गवाही ने न्यायालय को झकझोर दिया।

9 जून 2025 को एडीजे-08 कोर्ट के न्यायाधीश श्रीचंद्र विजय श्रीनेत ने आरोपी अजीत उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास और ₹50,000 का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

मधु हत्याकांड: 2019 से चल रहे केस में आया फैसला

दूसरा मामला बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र के चैनपुरा मोहल्ला का है, जहां सोनू पुत्र श्रीपाल पर उसकी पत्नी मधु की हत्या का आरोप था। यह घटना 13 जुलाई 2019 को हुई थी।

सरकारी वकील (एडीजीसी) ध्रुव वर्मा ने बताया कि इस मामले में भी धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने 9 अक्टूबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी।

इस मुकदमे में भी पांच गवाहों की गवाही अदालत में हुई। गवाहों और सबूतों के आधार पर एडीजे/एफटीसी-02 कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार ने 9 जून 2025 को सोनू को आजीवन कारावास और ₹20,000 का अर्थदंड देने का निर्णय सुनाया।

ऑपरेशन कनविक्शन की अहम सफलता

इन दोनों मामलों में हुई त्वरित सुनवाई और सख्त सजा को पुलिस प्रशासन और न्यायालय द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस अभियान के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

Shivam Verma
Author: Shivam Verma

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