जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। स्थानीय पुलिस ने अवैध वित्तीय गतिविधियों पर लगाम कसते हुए दो संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ औपचारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला गैरकानूनी तरीके से पैसों के लेन-देन और म्यूल बैंक अकाउंट के बेजा इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।
बारामूला के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई इस एफआईआर के मुताबिक, आरोपी अवैध रूप से धन प्राप्त करने, उसे अपने पास रखने और आगे ट्रांसफर करने के लिए म्यूल खातों का सहारा ले रहे थे। आपको बता दें कि म्यूल बैंक अकाउंट वे खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल शातिर साइबर ठग और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग अवैध रूप से ठगा गया पैसा ठिकाने लगाने के लिए करते हैं। इन खातों के जरिए वित्तीय घोटालों के पैसों की पहचान छिपाना अपराधियों का मुख्य मकसद होता है।
पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में जिन दो लोगों को नामजद किया गया है उनकी पहचान मोहसिन अशरफ गनी और साहिल इरशाद के रूप में हुई है। ये दोनों संदिग्ध बारामूला के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कई गंभीर धाराओं के तहत कानूनी शिकंजा कसा है, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचा जा सके।
प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इन खातों का उपयोग जम्मू-कश्मीर के भीतर और बाहर संदिग्ध और अवैध धन की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा था। इस तरह के वित्तीय अपराध न केवल जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं, बल्कि समाज में आर्थिक धोखाधड़ी के जाल को भी तेजी से फैलाते हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरों की शिनाख्त करने के लिए अपनी तहकीकात को और अधिक तेज कर चुकी है।
इस पूरी घटना के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और साइबर पुलिस ने आम नागरिकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। पुलिस का कहना है कि लोग अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड या गोपनीय बैंकिंग जानकारियां किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बिल्कुल साझा न करें। थोड़े से लालच या कमीशन के चक्कर में अपने खातों का इस्तेमाल दूसरों को देना आपको गंभीर कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है और आप सलाखों के पीछे पहुँच सकते हैं।










