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Gorakhpur News: शुरू होने से पहले ही विवादों में फंसा ‘ताज होटल’, रजिस्ट्री पर स्टॉम्प चोरी का साया

'Taj Hotel' embroiled in controversy even before its opening
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Gorakhpur News: तारामंडल क्षेत्र में बन रहे गोरखपुर के पहले फाइव स्टार होटल ‘ताज’ की शुरुआत से पहले ही विवादों की आंच में आ गया है। इस हाईप्रोफाइल प्रोजेक्ट की जमीन की रजिस्ट्री को लेकर कानूनी पेच फंस गया है, जिससे इसका भविष्य अधर में लटक गया है।

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रजिस्ट्री पर स्टॉम्प शुल्क चोरी का आरोप

गोरखपुर के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जमीन की रजिस्ट्री हाल ही में सदर उपनिबंधक कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी। लेकिन अप्रैल माह में पेश किए गए दस्तावेजों की जांच के दौरान 11.19 करोड़ रुपये की स्टॉम्प शुल्क की कमी पाई गई। इसके बाद संबंधित विक्रय विलेख को जब्त कर लिया गया और मामला जिलाधिकारी न्यायालय के संज्ञान में लाया गया।

सूत्रों की मानें तो यह आरोप लगाया गया है कि रजिस्ट्री में जिस संपत्ति को व्यावसायिक बताया गया है, उसमें स्टॉम्प शुल्क आवासीय दर के हिसाब से लगाया गया। आवासीय दर 41,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय है, जबकि व्यावसायिक दर लगभग 1.15 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर होती है। इस दरों के अंतर के कारण सरकार को भारी राजस्व हानि होने की आशंका जताई जा रही है।

जमीन की रजिस्ट्री पर रोक, प्रोजेक्ट अटका

ताज होटल के लिए जिस जमीन की रजिस्ट्री की गई थी, वह एक बड़े व्यवसायिक समूह द्वारा कराई गई थी। अब रजिस्ट्री पर रोक लगने के कारण पूरा प्रोजेक्ट फिलहाल थम गया है। जिलाधिकारी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसके बाद ही तय होगा कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा या नहीं।

आयकर विभाग की भी नजर

स्टॉम्प शुल्क की कमी की रिपोर्ट सामने आते ही इस पर आयकर विभाग ने भी संज्ञान लिया है। नियमों के अनुसार, रजिस्ट्री और आयकर विभाग का पोर्टल आपस में लिंक है। ऐसे में जैसे ही 11.19 करोड़ रुपये का स्टॉम्प शुल्क जमा किया जाएगा, करीब 19 करोड़ रुपये का आयकर भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देय हो जाएगा। संभावना है कि आयकर विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया जा सकता है।

प्रबंधन ने रखा पक्ष, न्यायालय से उम्मीद

ताज होटल प्रबंधन की ओर से इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि वह रजिस्ट्री कार्यालय के निर्णय को अदालत में चुनौती देंगे। प्रबंधन का दावा है कि जिस भूमि की रजिस्ट्री की गई है, वह फिलहाल खाली है और एक न्यायिक आदेश के अनुसार खाली भूमि पर व्यावसायिक दर नहीं लगाई जा सकती।

Shivam Verma
Author: Shivam Verma

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