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Bihar News: खान सर को मिली अंतरिम राहत, रौशन आनंद की जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय का रुख करेंगे वकील

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Bihar News: खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग के मामले में कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में जहां खान सर उर्फ फैजल खान को अदालत से अंतरिम राहत मिली है, वहीं ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उनके वकील अब जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।

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खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 20 जून तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही पुलिस से केस डायरी और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई है।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद मौउआर ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने दबाव बनाने के उद्देश्य से हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला बनावटी और झूठा है तथा घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। वकील के अनुसार, सुरक्षा गार्ड ने आत्मरक्षा के लिए अपने लाइसेंसी हथियार से हवा में गोली चलाई थी।

रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज

ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मामला हत्या के प्रयास से जुड़ा है और इसकी प्रकृति गंभीर है।

नियमित जमानत पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पुलिस ने हत्या के प्रयास और मारपीट के आरोप में रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी फिलहाल बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब रौशन आनंद के वकील जिला एवं सत्र न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुट गए हैं।

2 जून की रात हुई थी घटना

पुलिस के अनुसार, 2 जून की रात करीब 10:10 बजे कदमकुआं थाना को सूचना मिली थी कि मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोग ईंट-पत्थर चला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और फायरिंग भी की जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

घटना में पत्थर लगने से कुछ लोगों को चोट पहुंचने की बात सामने आई थी। वहीं संस्थान में तैनात एक सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट किए जाने से उसका सिर फट गया था। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की।

03 जून 2026 को भेजे गए थे जेल

जांच के दौरान पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि तीनों ने खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में प्रवेश कर सुरक्षा गार्ड को बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 03 जून 2026 को जेल भेज दिया था। इस संबंध में कदमकुआं थाना में 03 जून 2026 को खान ग्लोबल स्टडीज के एक कर्मचारी की शिकायत पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 410/26 दर्ज किया गया था।

वायरल सीसीटीवी फुटेज के बाद खान सर पर भी दर्ज हुआ केस

घटना के बाद एक अन्य सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खान कोचिंग सेंटर के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, दोनों गार्डों ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

फैजल खान पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत केस दर्ज है। मामले की जांच जारी है और अदालत में अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

Shivam Verma
Author: Shivam Verma

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