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Indian Railway का नया नियम: अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर देना होगा दोगुना जुर्माना, जानें डिटेल्स

Indian Railways new penalty rules for ticketless travel
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Indian Railway News: भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना वैध टिकट या पास के यात्रा करना यात्रियों की जेब पर भारी पड़ सकता है। सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगी, जिसका उद्देश्य रेलवे के राजस्व की सुरक्षा और यात्रा प्रणाली को अधिक अनुशासित बनाना है।

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नए प्रावधानों के तहत, बिना टिकट पकड़े जाने पर अब न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। जन विश्वास अधिनियम, 2026 के अंतर्गत रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 में संशोधन किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, अब किसी भी यात्री को नियम तोड़ने पर सीधे कानूनी कार्रवाई का सामना करने के बजाय सबसे पहले बढ़ी हुई पेनल्टी का भुगतान करना होगा। यदि यात्री जुर्माना भरने में विफल रहता है, केवल तभी मामला अदालत में भेजा जाएगा।

रेलवे ने केवल टिकट विहीन यात्रा पर ही नहीं, बल्कि अन्य गलतियों पर भी सख्त रवैया अपनाया है। यदि कोई यात्री ट्रेन में खतरनाक या आपत्तिजनक सामान ले जाता हुआ पाया जाता है, तो उस पर कम से कम 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, किसी दूसरे के नाम के टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर टिकट तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और यात्री को उचित दंड भुगतना होगा।

स्टेशन परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। बिना किसी वैध लाइसेंस के फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही, यदि कोई पुरुष यात्री महिला आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है, तो उसे 2,500 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने वाले लोगों पर भी 1,000 रुपये तक का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल कार्यालयों को इन नए नियमों के बारे में सूचित कर दिया है। फील्ड स्टाफ जैसे टीटीई, वाणिज्यिक कर्मचारी और आरपीएफ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 1 जुलाई 2026 के बाद से सभी मामलों में संशोधित जुर्माने की राशि ही वसूली जाए। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के दौरान वैध टिकट साथ रखें और रेलवे के नियमों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

Shivam Verma
Author: Shivam Verma

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